गोरखपुर, टैक्स वसूली के मुद्दे पर नगर निगम और सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज प्रशासन आमने-सामने आ गया है। नगर निगम ने टैक्स जमा न होने की स्थिति में कॉलेज के बैंक खाते के संचालन पर रोक लगाने को कहा है तो कॉलेज प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज को कर मुक्त बताते हुए नोटिस का विरोध किया है। इधर, सेंट एंड्रयूज कॉलेज परिसर स्थित इलाहाबाद बैंक के शाखा प्रबंधक ने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर खाता संचलन रोकने के संबंध में निर्देश मांगा है।
सेंट एंड्रयूज कॉलेज पर 2.26 करोड़ बकाया
सेंट एंड्रयूज कॉलेज पर निगम का करीब 2.26 करोड़ रुपये बकाया है। 24 फरवरी को नगर आयुक्त ने इलाहाबाद बैंक के सेंट एंड्रयूज कॉलेज के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखकर कॉलेज के सभी खातों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोकने को कहा था। साथ ही कहा था कि यदि पत्र प्राप्ति के बाद भी कॉलेज के खातों का संचालन हुआ तो इसके लिए शाखा प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
कर मुक्त है कॉलेज
सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रो. जेके लाल ने कहा कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177 (सी) के अंतर्गत स्कूल एवं सभी कॉलेज कर से मुक्त हैं। स्कूल व कॉलेज पर गृह, सीवर और जलकर नहीं लगाया जा सकता। प्राचार्य ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा चल रही है। यदि किसी कारण परीक्षा शुल्क का अंतरण नहीं हो पाया तो विद्यार्थी परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने धनराशि की मांग निरस्त करने का अनुरोध किया है।
किसी भी तरह के कर में छूट नहीं
इस संबंध में अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा का कहना है कि वर्ष 2005 में जारी अधिसूचना के मुताबिक डिग्री कॉलेज को किसी तरह के कर (गृह, सीवर व जलकर) में छूट का प्राविधान नहीं है। सिर्फ इंटर कॉलेज स्तर तक गृह कर में छूट का प्राविधान किया गया है। सीवर व जलकर इंटर कॉलेज के प्रबंधन को भी देना होगा।